India News (इंडिया न्यूज़), New CBFC Rules, दिल्ली: सरकार ने आखिरकार केंद्रीय फिल्म सर्टीफाइड बोर्ड की कार्यप्रणाली से फिल्म मेकर और दर्शकों की कुछ समस्याओं का समाधान कर लिया है। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 2023 के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के स्थान पर सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।
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बेहतर और समसामयिक बनाने के लिए किए बदलाव
सरकार ने फिल्म प्रमाणन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए लगभग 40 सालों के समय के बाद पिछले साल सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन किया था। शुक्रवार को एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने और समसामयिक बनाने के लिए उनमें व्यापक बदलाव किया गया है। ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ उन्हें पूरी तरह से संरेखित करने के लिए नियमों में व्यापक संशोधन किया गया है, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बढ़ी हुई पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेगा।
उम्र के आधार पर प्रमाणीकरण
अभी तक, किसी भी फिल्म को ए, यूए और यू प्रमाणित किया जाता है। हालाँकि, अब यूए की निरंतर विकसित होने वाली कैटेगरी को तीन उम्र के आधार पर उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सात वर्ष (यूए 7), तेरह वर्ष (यूए 13), और सोलह वर्ष (यूए 16)। रिलीज में कहा गया है, “यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपभोक्ता की पसंद के सिद्धांतों के साथ बच्चों जैसे कमजोर दर्शकों की सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
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प्रमाणित होने के समय में कमी
नए नियम फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए समयसीमा में कमी और सभी लेन-देन के समय को खत्म करने के लिए पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस काम को आसान बनाने की दिशा में, फिल्म की रिलीज की अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म मेकर द्वारा महसूस की गई किसी भी तात्कालिकता के मामले में, प्रमाणन में तेजी लाने के लिए ‘प्राथमिकता स्क्रीनिंग’ का प्रावधान पेश किया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी विवेकाधिकार ख़त्म हो जायेंगे।
ज्यादा प्रतिनिधित्व, महिलाओं, विकलांगों के लिए पहुंच
नए नियमों में कहा गया है कि सीबीएफसी बोर्ड और सीबीएफसी के सलाहकार पैनल में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व होगा। यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड में एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी, और अधिमानतः आधी महिलाएँ होंगी।
रिलीज में आगे कहा गया, “फिल्मों/फीचर फिल्मों में प्रमाणन के लिए पहुंच संबंधी विशेषताएं होनी चाहिए ताकि इसे विकलांग व्यक्तियों के लिए भी शामिल किया जा सके, जैसा कि समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।”