Rajinikanth Wife Case: रजनीकांत की पत्नी पर फिर टूटा मुसीबतों का पहाड़
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Rajinikanth Wife Case: रजनीकांत की पत्नी पर फिर टूटा मुसीबतों का पहाड़, जानें क्या हुआ उनके साथ

Simran Singh • LAST UPDATED : October 11, 2023, 9:09 am IST
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Rajinikanth Wife Case: रजनीकांत की पत्नी पर फिर टूटा मुसीबतों का पहाड़, जानें क्या हुआ उनके साथ

Rajinikanth Wife Case

India News (इंडिया न्यूज़), Rajinikanth Wife Case, दिल्ली: साउथ की सुपरस्टार रजनीकांत वैसे तो अपनी फिल्मों और फैन फॉलोइंग की वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेकिन कई समय से उनकी पत्नी लता रजनीकांत भी सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी है क्योंकि उनके ऊपर जालसाजी करने का आरोप लगाया गया था। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की आदेश

बता दे की रजनीकांत की पत्नी लता को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ जालसाजी का मामला बहाल कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। जिसमें अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक आरोपों खारिज किए गए थे।

वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 199, 196, 420, 463 के तहत अपराधी को मुकदमे का रास्ता खुल गया था।

क्या है पूरा मामला

मामले के बारें में गहराई से बात करें तो कथित तौर पर धोखाधड़ी का मामला सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत तमिल फिल्म कोचादियान से जुड़ा हुआ है। इसे फिल्म को सौंदर्या रजनीकांत द्वारा डायरेक्ट और मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित किया गया था। वहीं बता दें कि सौंदर्या एक्टर रजनीकांत की बेटी हैं।

खबर में, एड ब्यूरो के अबीरचंद नाहर और मधुबाला नाहर के अनुसार, उन्होंने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एंटरटेनमेंट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वे तमिलनाडु बाजार में संग्रह के 20 प्रतिशत अधिकार और 12 प्रतिशत कमीशन के हकदार थे।

याचिकाकर्ता एड ब्यूरो ने आरोप लगाया कि निर्माता मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट ने वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया। वहीं आरोप लगाया गया कि लता ने पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी को उसका हक नहीं दिया जबकि इस पर दोनों के बीच सहमति बनी थी।

कर्नाटक में दर्ज कि गई थी FIR

वहीं कर्नाटक में दर्ज मामले के बारें में बताए तो लता के खिलाफ आईपीसी की चार आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन केस के चलने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में लता के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठे सबूत देने के मामलों को रद्द करके उन्हें रिहा कर दिया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी चार आपराधिक धाराओं को फिर से बहाल कर दिया, जिससे उसके मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है।

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