Bihar election: बहुत कम लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फीस देनी होती है. यह फीस, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है, नामांकन दाखिल करने से पहले जमा करनी होती है. 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, हर उम्मीदवार को 10,000 रुपये जमा करने होते हैं.
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Bihar assembly election 2025: बिहार में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. सभी राजनीतिक पार्टियां अक्टूबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर ध्यान दे रही हैं. जब यह सवाल उठता है कि चुनाव कौन जीतेगा, तो आमतौर पर कुछ ही नाम सामने आते हैं. फिर भी, बिहार के लोग अपने राज्य की राजनीति में नए चेहरों की उम्मीद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने में कितना खर्च आता है? आइए जानें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने में लगने वाली फीस के बारे में.
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भारत में, चुनाव आयोग ही वह संस्था है जो लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनावों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड से लेकर नियम और विनियम तक सब कुछ तय करती है. उम्मीदवार, चाहे उत्तर प्रदेश में हों या बिहार में, चुनाव लड़ने के लिए इन नियमों और विनियमों का पालन करना होगा.
बिहार चुनाव के लिए, कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है. इसके लिए एक न्यूनतम योग्यता मानदंड है जिसे पूरा करना होता है. यह मानदंड पूरा होने के बाद, कोई भी चुनाव लड़ सकता है.
बहुत कम लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फीस देनी होती है. यह फीस, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है, नामांकन दाखिल करने से पहले जमा करनी होती है. 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, हर उम्मीदवार को 10,000 रुपये जमा करने होते हैं. यह राशि सामान्य श्रेणी के लिए 10,000 रुपये और SC/ST श्रेणी के लिए 5,000 रुपये है. इसके अलावा, नामांकन या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए कोई और फीस नहीं लगती.
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