रेलवे टिकटों की कीमत में कोई बदलाव नहीं
किस क्लास में कितना लगेगा GST?
जहां तक क्लास के हिसाब से जीएसटी का सवाल है, इसका ढांचा पुराने जैसा ही रहा:
- स्लीपर क्लास: इस पर जीएसटी नहीं लगता था, हालांकि ऑनलाइन बुकिंग पर IRCTC द्वारा लगने वाला “कॉन्वीनिएंस शुल्क” पहले की तरह जारी है.
- सेकंड क्लास: GST से मुक्त.
- AC क्लास: पहले की तरह 5% GST लागू है.
- फर्स्ट और एग्जीक्यूटिव क्लास: इन क्लासों पर भी 5% GST लागू रहता है.
इस तरह, नई जीएसटी दरें रेलवे यात्रा को प्रभावित नहीं करतीं और यात्रियों को महंगी सफर की चिंता से राहत मिलती है. सरकार का यह कदम न केवल टैक्स सिस्टम को सरल बनाता है बल्कि यात्रियों के लिए बजट फ्रेंडली यात्रा सुनिश्चित करता है.