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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
गुजरात में एक पत्र वायरल हुआ है जिसमें चेताया गया है कि अगर किसी ने मुस्लिम दुकानदारों अथवा फेरीवालों से सामान खरीदा तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अमरावती और राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में हुई केमिस्ट और दर्जी की जघन्य हत्या के बाद ये फरमान जारी किया गया है। इन हत्याकांड से लोगों में गुस्सा है और वे हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। अधिकरियों के अनुसार गुजरात के बनासकांठा जिले की वाघासन समूह ग्राम पंचायत के लेटर पैड उक्त फरमान जारी किया गया है।
पिछले महीने 30 जून को लिखे लेटर के मुताबिक उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से हुई हत्या के बाद यह नियम लागू किया गया है। लेटर पर सरपंच सहित पांच लोगों के दस्तखत हैं व इसपर मुहर भी लगी है। दस्तखत करने वालों में से एक नाम गुजराती में पटेल जेठाभाई लिखा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जुर्माने के रूप में जमा होने वाली राशि का ‘गौशाला’ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इंटरनेट पर वायरल हो रहे लेटर पैड कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम दुकानदार अथवा फेरीवाले से सामान खरीदते देखा गया तो उस पर 5,100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि लेटर पैड जो वायरल हो रहा है वह आॅफिशियल नहीं है। अधिकरियों के अनुसार वाघासन समूह की ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर जारी हुआ फरमान आधिकारिक नहीं है।
सरपंच पटेल माफीबेन वीराभाई से जब लेटर लिखने को बारे में सवाल किया गया तो उनके पति वीराभाई पटेल ने कहा, मेरी पत्नी पिछले साल नवंबर से सरपंच नहीं है। उन्होंने कहा, मैं भी ग्राम प्रशासन का मेबर हंू और हमारे में से किसी ने कोई लेटर नहीं लिखा है। लेटर वायरल कर हमारी छवि धूमिल करने की कोािशश की गई है। हम भी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लेटर किसने लिखा और किसने इस पर दस्तखत किए और मुहर लगाई है। वीराभाई पटेल ने बताया कि उनके गांव में पटेल जेठाभाई नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।
बनासकांठा के थराड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह राजपूत ने पत्र लिखकर इस तरह का फरमान जारी करने को सत्ता व पद का दुरुपयोग करना बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और कोई इस तरह फरमान जारी नहीं कर सकता।
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