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इंडिया न्यूज, Haryana News। Jind : हरियाणा के जिला जींद में नगर योजनाकार कार्यालय के एक कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने जींद के DTP समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
बता दें कि जेई नवीन कुमार ने जिला नगर योजनाकार अधिकारी (डीटीपी), सहायक व एक सेवानिवृत कर्मचारी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जातिसूचक गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे।
इस मामले में आयोग के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने डीटीपी, कार्यालय सहायक और सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ धमकी देने, एससी एसटी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
बता दें कि जिला नगर योजनाकार कार्यालय में तैनात जेई नवीन कुमार ने एससी/एसटी आयोग को भेजी शिकायत में बताया था कि जिला नगर योजनाकार के साथ-साथ कार्यालय सहायक अमित मलिक तथा सेवानिवृत कर्मचारी कृष्ण उस पर नाजायज काम करवाने के लिए दबाव बनाते हैं। जब वह मना करता है तो उसे जातिसूचक गालियां दी जाती है और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है।
जेई नवीन कुमार ने बताया कि नरवाना में भी उसके साथ मारपीट करवाई गई थी। जिसकी वीडियो भी उसके पास है। वर्ष 2016 में मधुकारा डेवलपर्स रेजिडेंशियल पलोटिड कालोनी ने हैबतपुर के पास 24 एकड़ में साइट काटी थी। जिसने लाइसेंस मिलने से पहले ही सड़कों का निर्माण कर दिया था।
तत्कालीन डीटीपी ने कॉलोनाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था लेकिन उसकी ट्रांसफर के बाद यहां आए नए डीटीपी ने मुख्यालय भेजी रिपोर्ट में उस साइट पर कोई निर्माण न होने की बात कही थी। जबकि उसने फोटो के साथ असल रिपोर्ट भेजी थी। जिस पर डेवलपर्स को एक करोड़ रुपए जुमार्ना लगाते हुए निर्माण हटाने के आदेश दिए गए।
इसके अलावा अधिकारियों की मिलीभगत से कई अवैध कालोनियां विकसित हुई। 8 दिसंबर 2021 को जिला नगर योजनाकार ने केबिन में बुलाकर उसकी बेइज्जती की। एससी/एसटी आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए थे।
पुलिस ने गत 25 मई को जिला नगर योजनाकार अधिकारी, सहायक अमित मलिक तथा सेवानिवृत कर्मी कृष्ण के खिलाफ धमकी देने, एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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