होम / Employment Act 2020 : 2024 तक प्रदेश में सबको मिलेगा रोजगार : सीएम

Employment Act 2020 : 2024 तक प्रदेश में सबको मिलेगा रोजगार : सीएम

India News Editor • LAST UPDATED : November 6, 2021, 4:15 pm IST

Employment Act 2020

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:

Employment Act 2020 हरियाणा सरकार के वर्ष 2024 तक प्रदेश को बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने के विजन के अनुरूप शुरू की गई कई पहलों में से एक प्रदेश के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की प्राथमिकता के तहत हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 को लागू कर दिया गया है, जो 15 जनवरी, 2022 से प्रभावी माना जाएगा।

Employment Act 2020 युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रदेश सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व यह वादा किया था जिसे सरकार ने महज 2 वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया है। यह एक अभूतपूर्व कदम है जिससे हजारों युवा लाभांवित होंगे।

मेरिट के आधार पर मिल रही सरकारी नौकरी

सीएम ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में अपने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं सब प्रयासों से हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल में निपुण करके रोजगारयुक्त बनाना है।

Also Read : हर स्थिति पर सरकार की नजर : मनीष सिसोदिया

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT