Gurgaon: पानीपत की अदालत ने नाबालिग द्वारा यौन सहमति कानून को बताया अवैध-Indianews। Gurgaon: Panipat court declares sexual consent law by minor illegal-Indianews
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Gurgaon: पानीपत की अदालत ने नाबालिग द्वारा यौन सहमति कानून को बताया अवैध-Indianews

Shubham Pathak • LAST UPDATED : May 5, 2024, 2:10 pm IST
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Gurgaon: पानीपत की अदालत ने नाबालिग द्वारा यौन सहमति कानून को बताया अवैध-Indianews

Gurgaon

India News(इंडिया न्यूज),Gurgaon: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें पानीपत की एक अदालत ने एक व्यक्ति को किशोरी से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई, जिसमें कहा गया कि नाबालिग द्वारा दी गई यौन सहमति को कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने डीएनए विश्लेषण और मेडिको-लीगल रिपोर्ट सहित सबूतों पर भरोसा किया, हालांकि मामले में नाबालिग लड़की के माता-पिता सहित सभी गवाह मुकर गए। कहानी कहानी कहानी अदालत ने व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए कहा कि गवाहों का ‘शत्रुतापूर्ण रवैया’ अपराध की गंभीरता या आरोपी के खिलाफ सबूतों को नकारता नहीं है।

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2022 का मामला

मिली जानकारी के अनुसार ये मामला 12 मई, 2022 को, दोषी ने अपनी भाभी, जो उस समय 17 वर्ष की थी, को उसके घर से अगवा कर लिया। उस व्यक्ति से संपर्क करने के उसके परिवार के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। उसके परिवार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, आईपीसी की धारा 363 (अपहरण की सजा) और 366 ए (नाबालिग लड़की की खरीद) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। लड़की को दो सप्ताह बाद – 4 जून को – बचाया गया और अगले दिन उसका मेडिकल परीक्षण किया गया।

बयान जारी कर दी जानकारी

6 जून को काउंसलिंग के दौरान उसने बताया कि उस व्यक्ति ने उसका यौन शोषण किया था। उसके बयान के आधार पर मामले में आईपीसी और पोक्सो के तहत बलात्कार की धाराएं जोड़ी गईं। संदीप को 7 जून को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अगस्त 2022 में चार्जशीट दाखिल की। ​​सरकारी वकील कुलदीप ढुल ने कहा कि नाबालिग और उसके माता-पिता मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गए और दावा किया कि उन्होंने न तो कोई शिकायत दर्ज कराई है और न ही आरोपी ने अपहरण या यौन उत्पीड़न किया है। आरोपी की वकील सुनीता कश्यप ने तर्क दिया कि मामला वैवाहिक विवाद के कारण दर्ज किया गया था और लड़की और उसके परिवार ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

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आरोपी पर लगा जुर्माना

पानीपत की पोक्सो फास्ट-ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने 3 मई को दिए आदेश में कहा कि नाबालिग और उसके माता-पिता अपने बयान से पलट गए, लेकिन ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण सबूत हैं जो आरोपी को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने कहा, “डीएनए रिपोर्ट से भी साबित हुआ है कि आरोपी ने बलात्कार किया था।” अदालत ने कहा, “बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराध खतरनाक गति से बढ़ रहे हैं… बलात्कार का अपराध न केवल बच्चे के खिलाफ है, बल्कि समाज के खिलाफ भी है। अदालत इस तरह के अपराधों को हल्के में नहीं ले सकती।” व्यक्ति को दोषी मानते हुए, अदालत ने उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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