India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat News : थाना सनौली में तीन वर्ष के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने पर 20 मई 2023 को एक जुनाईल के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 व पोक्सो-6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह जुनाईल 15 वर्षीय पीड़ित के ताऊ का लड़का था। इस मामले में पीड़ित बच्चे के माता-पिता ने अपने ब्यानों में उनके तीन वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुराचार होने की रिपोर्ट थाने में की थी। पुलिस द्वारा दोषी जुनाईल पर एफआईआर दर्ज की गई और रिपोर्ट एफएसएल में भेजी गई।
परिणामस्वरूप एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। परन्तु पीड़ित के माता-पिता ने अपने ब्यानों को बदलते हुए कहा कि उनके बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है। जबकि एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित के साथ अपराध हुआ था। ऐसे में जुनाईल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनित लिम्बा ने बताया कि एफएसएल की रिपोर्ट पर दोषी को सजा सुनाई गई है। जिसमें वह 8 मास की सजा काट चुका है और उसे आने वाले 6 मास के लिए दोषी को प्रोवेशन पर रखा गया है। कोर्ट ने पीडि़त को न्याय देते हुए हरियाणा सरकार को लिखा है कि पीड़ित को तीन लाख रुपए की राशि 18 साल की उम्र तक उनके खाते में एफडीआर के रूप में जमा की जाए।
प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट ने बताया कि ऐसे मामले में बच्चा बहुत छोटा था, जोकि अपने न्याय के लिए ब्यान देने योग्य नहीं था। बच्चे के अभिभावकगणों ने अपने ब्यानों को बदल दिया जोकि गलत है। ऐसे में कोर्ट ने निर्णय लिया कि पीड़ित जुनाईल को न्याय मिले उसके लिए कोर्ट सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। माता-पिता वाला सारा फर्ज बोर्ड अदा करेगा, ताकि पीडि़त को न्याय मिल सके और दोषी को उचित सजा।