इंडिया न्यूज, सिरसा : मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी मच्छर सिंह को दोषी करार देते हुए 6 माह कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 5 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले में कालांवाली थाना पुलिस ने जून 2019 में केस दर्ज किया था।
जानकारी के अनुसार 9 जून 2019 को कालांवाली थाना पुलिस गश्त के दौरान कमाल रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही युवक खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके उसे दबोच लिया।पूछताछ में युवक की पहचान गांव पक्का शहीदा निवासी 30 वर्षीय मच्छर सिंह के रूप में हुई।
पुलिस ने तलाशी ली तो मच्छर सिंह के पास से 6 ग्राम हेरोइन मिली। मच्छर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह ये हेरोइन अपनी भाभी सुखपाल कौर निवासी पक्का शहीदां से खरीदकर लाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बुधवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए एडीजे पीके लाल ने आरोपी मच्छर सिंह को दोषी करार देकर 6 माह कैद की सजा सुना दी और आरोपी सुखपाल कौर को बरी कर दिया।
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