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इंडिया न्यूज,हरियाणा न्यूज : प्रदेश के किसी घर में अगर कोई कैंसर, दिल रोग, बस एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट व कोई भी सार्वजनिक आपदा व अन्य 22 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है और आर्थिक स्थिति ठीक न होंने के चलते अपना इलाज नहीं करवा सकते है तो उनके लिए एक आशा की किरण निकली है । हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष नामक एक पोर्टल लांच किया है । जिसमें कोई भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर राहत कोष से पांच दिनों के अंदर वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपने मरीज का इलाज करवा सकते है ।
इस पोर्टल में मार्च में शुरु किया गया है । इसके लिए आनलाइन आवेदन का विकल्प है । हरियाणा मुख्यमंत्री राहतकोष योजना 2022 का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं, तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, किन बीमारियों में इस योजना का लाभ मिलेगा और इस मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन की प्रक्रिया क्या है । इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे ।
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष, एचसीएमआरएफ
योजना प्रारंभ-मार्च 2022
लाभार्थी हरियाणा के प्रत्येक निवासी को मिलेगा सीएमआरएफ योजना का लाभ
आवेदन का प्रकार आवेदन करने की प्रक्रिया आनलाइन है।
आधिकारिक वेबसाइट-सरल हरियाणा.जीओवी.आईएन
अक्सर कई लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके इलाज काफी महंगे होते हैं । इलाज महंगे होने के कारण कुछ लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं ।
हरियाणा सरकार के द्वारा इस समस्या को देखते हुए हरियाणा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्टल की शुरूआत की गई है जिसका नाम राहत कोष मुख्यमंत्री पोर्टल है । इस के जरिए हरियाणा सरकार के द्वारा लगभग 22 बीमारियों को कवर किया जाएगा ।
मुख्यमंत्री राहत कोष हरियाणा में निर्धारित की गई 22 बीमारियों के इलाज के लिए आवेदक को फायदा मिलेगा । अगर आप इस पोर्टल का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको हरियाणा सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों को पूरा करना होगा ।
कैंसर रोग, दिल रोग, बस एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट, कोई भी सार्वजनिक आपदा और अन्य बीमारियों को कवर किया जाएगा ।
मुख्यमंत्री राहत कोष हरियाणा का लाभ लेने के लिए आपको हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है ।
इसके अलावा यदि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है,तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
सबसे पहले आवेदक को सरल पोर्टन की आफिशल वेबसाइट पर जाना होगा ।
सरल पोर्टल हरियाणा की आॅफिशियल वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आवेदन करना होगा ।
जो भी जानकारी आप से पूछी जाएगी वह आपको जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी है । जानकारी भरने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके भी अपलोड करना होगा ।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने के लिए आपके पास ओपीडी बिल और मेडिकल बिल होना जरूरी है । इसी के साथ काफी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, जो आपके पास होना अनिवार्य है ।
अगर आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको बीमारी का इलाज करवाने के लिए अधिकतर सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी
सरकार के द्वारा जो भी मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि दी जाएगी । वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी ।
जैसे ही आवेदक के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष हरियाणा के लिए आवेदन किया जाएगा तो उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ।
आवेदक के द्वारा किए गए आवेदन को जनप्रतिनिधि के पास लॉगइन किया जाएगा ।
जनप्रतिनिधि अपनी सिफारिशों को 5 दिन के अंदर उपायुक्त के पास भेजेगा ।
इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा ।
उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि वितरण एवं मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सिविल सर्जन को भेजेगा ।
इस प्रकार से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से आपके बैंक खाते में हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी जाएगी ।
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