इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ :
Registering in Agricultural Land Without NOC : हरियाणा में बिना एनओसी के कृषि भूमि में रजिस्ट्री करने के चलते सरकार ने 34 तहसीलदारों-नायब तहसीलदारों, 16 रजिस्ट्री क्लर्क और 119 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आदेश आने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कैथल के 9 तहसीलदार व नायब तहसीलदार और 5 रजिस्ट्री क्लर्क सहित 24 पटवारियों पर होगी कार्यवाही।
बता दें कुल 9774 रजिस्ट्री (डीड्स) बिना इंस्ट्रमेंट्स के की गई हैं। जानकारी के अनुसार इन लोगों ने 3 अप्रैल 2017 से लेकर 13 अगस्त 2021 तक डीटीसीपी ऑफिस से बिना एनओसी लिए रजिस्ट्री करवाई थी थी। वहीं ये भी बता दें कि गुरूग्राम में कुल 76 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हैं। रेवाड़ी के 16 और महेंद्रगढ़ जिले के 27 पटवारी भी शामिल हैं। सभी पदों पर तैनात उपरोक्त कर्मचारियों से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगने के आदेश जारी किए गए हैं।
समें लॉकडाउन के दौरान की भी रजिस्ट्री भी शामिल हैं। वही पटवारियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति लिए भूमि के प्राकृतिक में बदलाव किया है। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया अनुसार इन कर्मचारियों अधिकारियों को सर्विस रूल 7 ए के तहत नोटिस जारी के जायेंगे और नौकरी से बर्खास्त भी किए जा सकते हैं।
बता दें कि करनाल के तहसीलदार राज बख्श ने 4734 रजिस्ट्री की हैं। करनाल में ही नायब तहसीलदार हवा सिंह पूनिया ने 1887 रजिस्ट्री की हैं। करनाल के तहसीलदार मनोज कुमार ने 512 रजिस्ट्री की हैं। इंक्वारी आने के बाद उपरोक्त पदों पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है।
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