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चरस तस्करी के दोषी को 4 साल की कठोर सजा, 25 हजार जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा

BY: Harsh Srivastava • LAST UPDATED : January 9, 2025, 12:23 am IST
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चरस तस्करी के दोषी को 4 साल की कठोर सजा, 25 हजार जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा

India News (इंडिया न्यूज), Himachal News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चरस तस्करी के मामले में अदालत ने बिहार निवासी बशीर मोहम्मद (65) को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

28 मार्च 2023 को शिमला के लक्कड़ बाजार-कार्ट रोड क्षेत्र में पुलिस गश्त पर थी। शाम करीब 3:25 बजे ताराहाल इलाके में पुलिस ने एक टैक्सी को जांच के लिए रोका। वाहन में तीन यात्री सवार थे, जिनमें दो छात्र और एक बशीर मोहम्मद था। बशीर पर शक होने पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली, जिससे उसके पास से 519 ग्राम चरस बरामद हुई।

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अदालत में हुई सुनवाई

आरोपी बशीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की और 14 गवाहों के बयान पेश किए। विशेष न्यायाधीश देवेंद्र शर्मा ने सरकारी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

जुर्माना ना भरने पर बढ़ेगा कारावास

अदालत ने बशीर मोहम्मद को 4 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 3 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। इस सजा ने यह साफ कर दिया है कि नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के लिए हिमाचल में कोई जगह नहीं है। जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने बताया कि यह फैसला समाज में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए एक मिसाल बनेगा।

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