India News HP(इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के 141 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं, उनमें ग्राम पंचायत प्रधान के 9, उप प्रधान के 17, पंचायत समिति सदस्य के 1, जिला परिषद के 2 और पंचायत वार्ड सदस्यों के 112 पद शामिल हैं। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
वहीँ, 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी जाएगी और उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी आवंटित कर दिए जाएंगे तथा 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चुनाव के लिए मतदान केंद्रों के नाम भी 11 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के मतों की गणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे शुरू होगी।
ये उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की कुछ सीटों पर होने हैं। इसमें जिला बिलासपुर में 10, चंबा में 8, हमीरपुर में 15, कांगड़ा में 44, किन्नौर में 1, कुल्लू में 4, लाहौल-स्पीति में 6, मंडी में 21, शिमला में 14, सिरमौर में 4, सोलन में 4 और जिला ऊना में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे।
इसके तहत बिलासपुर जिले में 3 प्रधान और 7 वार्ड सदस्य, चंबा जिले में 3 उप प्रधान और 5 वार्ड सदस्य, हमीरपुर में 1 प्रधान, 2 उप प्रधान, 11 वार्ड सदस्य और 1 जिला परिषद सदस्य, कांगड़ा जिले में 5 उप प्रधान, 38 वार्ड सदस्य और 1 पंचायत समिति सदस्य, किन्नौर में 1 उप प्रधान और 3 वार्ड सदस्य, लाहौल-स्पीति में 5 वार्ड सदस्य और 1 जिला परिषद सदस्य, मंडी में 3 प्रधान, 3 उप प्रधान और 15 वार्ड सदस्य, शिमला में 1 उप प्रधान और 13 वार्ड सदस्य, सिरमौर में 1 प्रधान और 3 वार्ड सदस्य, सोलन में 4 वार्ड सदस्य, ऊना में 1 प्रधान, 1 उप प्रधान और 8 वार्ड सदस्यों के पदों के लिए उपचुनाव होने हैं।
ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए संपूर्ण ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इसी प्रकार, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए संबंधित पंचायत समिति के सभी वार्डों में तथा जिला परिषद सदस्यों के उप चुनाव के लिए संबंधित जिला परिषद के वार्डों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
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