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India News HP(इंडिया न्यूज),Indira Gandhi Pyari Behna Yojana: इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत तीन किस्तों का लाभ ले चुकी महिलाओं के आवेदनों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। यदि लाभार्थी अपात्र पाया जाता है तो उसे तीन माह की एक साथ मिली सम्मान निधि विभाग को वापस करनी होगी। अब राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत पहले लाभ ले चुके लाभार्थियों के साथ ही अब तक आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन पंचायतों को भेजे जाएंगे। ग्राम सभा में इनकी जांच होगी। इसके बाद यह सूची दोबारा विभाग को भेजी जाएगी। इसके आधार पर ही योजना के तहत किस्तें जारी की जाएंगी।
जानकारी के अनुसार सरकार ने जिले की 1245 महिलाओं के खातों में तीन माह की 4500 रुपये की किस्त जमा कर दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो जिला कल्याण विभाग के कार्यालय में 55 हजार से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। विभाग ने अपने स्तर पर आवेदनों की छंटनी कर दी है, लेकिन अब ये आवेदक योजना के पात्र हैं या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। अब ग्राम सभा का इंतजार है। यहां नए पात्र लोगों को सरकार की इस योजना से जुड़ने का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर योजना का लाभ ले चुके अपात्र लोगों को राशि वापस करनी होगी।
जिला कल्याण अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार अब केवल उन्हीं आवेदनों को सम्मान निधि मिलेगी, जिन्हें पंचायतों से मंजूरी मिलेगी। जिले में अब तक 1245 महिलाओं को लाभ मिल चुका है। इन आवेदनों को भी ग्राम सभा में भेजा जाएगा। अगर कोई लाभार्थी अपात्र निकलता है, तो उस लाभार्थी को सम्मान निधि वापस करनी होगी। अब तक जिले से 55 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
योजना के तहत यदि परिवार में कोई केन्द्र या राज्य सरकार का कर्मचारी, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक श्रेणी का कर्मचारी है तो महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह, सेवारत या पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, आशा वर्कर, मिड डे मील, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केन्द्र-राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड, परिषदों, एजेंसियों में कार्यरत पेंशनर, माल एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकर दाता परिवार की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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