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कंगना ने HC के नोटिस का दिया जवाब: चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर हुई सुनवाई ; याचिकाकर्ता ने की ये मांग

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : November 25, 2024, 6:26 pm IST
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कंगना ने HC के नोटिस का दिया जवाब: चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर हुई सुनवाई ; याचिकाकर्ता ने की ये मांग

India News HP(इंडिया न्यूज़), Kangana Ranaut : मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में यह सुनवाई हुई। सोमवार को कंगना रनौत के वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। वहीं याचिकाकर्ता लायक राम नेगी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।

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जानें पूरा मामला?

आपको बता दें कि आवेदक लायक राम नेगी ने मंडी सीट के लिए लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है, उनका आरोप है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया है। आवेदक लायक राम के अनुसार नामांकन खारिज होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते।

आवेदक के अनुसार यह कोई बड़ी गलती नहीं थी, जिसके कारण उसका नामांकन खारिज हो जाए। आवेदक का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता तो शायद वह लोकसभा चुनाव जीत जाता। आवेदक ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने का अनुरोध किया है, ताकि इस सीट के लिए दोबारा चुनाव हो सके। आवेदक लायक राम वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने वन विभाग द्वारा जारी आवश्यक नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन फार्म के साथ निर्वाचन अधिकारी को जमा करवाया था।

याचिकाकर्ता ने चुनाव रद्द करने की उठाई मांग

नामांकन के दौरान आवेदक से कहा गया कि उसे सरकारी आवास के लिए संबंधित विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट देने होंगे। इन सभी सर्टिफिकेट को देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होनी थी। अगले दिन उसने इन सर्टिफिकेट को लेने से मना कर दिया। इसके चलते याचिकाकर्ता ने मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है।

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