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India News Himachal (इंडिया न्यूज), Liquor Rates Over Charging: हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके पर अधिक दाम वसूलने का मामला अक्सर सामने आता रहता है। हाल ही में मनाली में भी शराब के ठेके पर ज्यादा दाम वसूलने का वीडियों सामने आया है।
इस घटना कि शिकायत आबकारी विभाग में कि गई थी। लेकिन अब हिमाचल सरकार ने ओवरचार्चिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल कैबिनेट द्वारा शराब के ठेके पर ज्यादा दाम वसूलने पर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में शराब कारोबारियों की ओर से तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के तहत बनाए गए नियमों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि ज्यादा दाम वसूलने में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहली बार उल्लंघन पर 15,000 रुपये, दूसरी बार उल्लंघन पर 25,000 रुपये, तीसरी बार उल्लंघन पर 50,000 रुपये और चौथी बार उल्लंघन पर एक लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है।
अगर कोई ठेकेदार ज्यादा दाम वसूलते हुए चार बार से अधिक दोषी पाया जाता है तो तुरंत ठेकेदार पर खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके कारण ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आबकारी आयुक्त ने कहना है कि अधिक लाभ पर शराब बेचने की शिकायतों पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से शराब की दुकानों पर हिमाचल प्रदेश आबकारी नीति 2011 के तहत एमएसपी और लाभ राशि के बारे में जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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