India News HP (इंडिया न्यूज़),Himachal Monsoon Session: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। इसको लेकर विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 पारित कर दिया गया। मानसून सत्र में मंगलवार को स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध प्रस्तुत किया साथ ही इसको बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बता दें कि अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा दरअसल कि प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल की इजाफा कर रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज यानी की 27 अगस्त को सदन में संशोधन विधेयक पारित हो गया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। बता दें कि अभी भी कुछ लोग बहुत कम उम्र में शादी करते हैं। इससे बच्चो की पढ़ाई पर काफी असर पड़ता है। और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। उनका कहना था कि सरकार की इच्छा है कि शादी की उम्र बढ़ाए जाए, ताकि लोगों को कुपोषण से बचाया जा सके, क्योंकि जल्दी शादी करने से मां बनने से अनेक बार उनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। कई महिलाओं को अपने करियर में भी असफलता मिलती है।
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