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India News (इंडिया न्यूज),Sanjauli Masjid Update: जिला न्यायालय ने ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन की याचिका को खारिज कर दिया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला न्यायालय में चुनौती दी थी। जिला न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए गए थे। इस मामले की सुनवाई शिमला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत में न्यायाधीश प्रवीण गर्ग कर रहे थे।
बता दें, संजौली मस्जिद के जिस हिस्से को अवैध बताया जा रहा है, उसे हटाने का काम भी जारी है। हालांकि, संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि पैसे और मजदूरों की कमी के कारण काम धीमा हो गया है। मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में 6 दिसंबर को नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट में सुनवाई भी होनी है।
शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विवाद 2010 से चल रहा है। शिमला नगर निगम ने कई बार नोटिस जारी किए हैं। 45 से ज़्यादा मामले पेश किए गए लेकिन मामला तब बढ़ गया जब कुछ मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक की पिटाई कर दी और मुस्लिम युवक मस्जिद में छिप गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद 5 अक्टूबर को सुनवाई के बाद नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट ने आदेश दिए और इसकी 3 अवैध मंजिलों को गिराने के लिए 21 दिसंबर तक का समय दिया गया।
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