India News HP (इंडिया न्यूज)Sanjauli Masjid Vivad: संजौली मस्जिद विवाद के जल्द निपटारे के लिए संजौली के स्थानीय निवासियों की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को मामले को जल्द निपटाने के आदेश जारी करने की मांग की गई है।
संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी। स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले के लिए पीएल चौहान को अधिकृत अधिकारी बनाया गया है। अधिवक्ता जगतपाल और पारुल इस मामले में लोकल रेजिडेंट के हितों की पैरवी करेंगे।
आपको बता दें कि संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने दो महीने के भीतर इसके अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को तय की गई है। स्थानीय लोग हाईकोर्ट में इस मामले में समय पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।
अभी तक मस्जिद कमेटी अवैध हिस्से को गिराने के लिए वक्फ बोर्ड की अनुमति का इंतजार कर रही है। मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दी है और अवैध निर्माण को गिराने की अनुमति मांगी है। इस मामले में सबसे पहले मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने नगर आयुक्त कार्यालय से इस अवैध निर्माण को गिराने की अनुमति मांगी थी। इस मंजूरी के आधार पर आयुक्त न्यायालय ने दोनों पक्षों को इसे गिराने की अनुमति दे दी है। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में हो रही देरी के चलते स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है।
संजौली मस्जिद विवाद तब सामने आया जब मलयाणा इलाके में विक्रम सिंह नाम के 37 वर्षीय व्यक्ति की कुल छह लोगों ने पिटाई की। इस मारपीट को लेकर विक्रम ने मामला दर्ज कराया था।
हिंसा के बाद आरोप लगाया गया कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मस्जिद में छिप गए। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे गिराने की मांग की। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया।
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