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Shimla Mosque Dispute: शिमला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष का यू-टर्न, अवैध निर्माण खुद हटाने के लिए दिया आवेदन

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : September 12, 2024, 6:19 pm IST

Shimla Mosque Dispute: शिमला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष का यू-टर्न

India News HP(इंडिया न्यूज)Shimla Mosque Dispute: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मामले में नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को मुस्लिम वेलफेयर के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और संजौली मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री को संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को स्वयं हटाने के लिए आवेदन किया। मुस्लिम पक्ष के मोहम्मद लतीफ ने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है।

यहां इस तरह के झगड़े नहीं होने चाहिए। हम चाहते हैं कि यह शांति और भाईचारा बना रहे। हमने एमसी कमिश्नर से अनुरोध किया है कि हम मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद हटाने के लिए तैयार हैं। अगर एमसी कोर्ट का फैसला भी अवैध निर्माण को हटाने के लिए आता है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे।

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इस मुद्दे पर न हो राजनीति: मौलाना

संजौली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शहजाद ने कहा कि हम हिमाचल के स्थाई निवासी हैं। हमें यहां प्रेम से रहना है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिमाचली हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं। इसलिए हमने एमसी कमिश्नर से अनुरोध किया है कि वह खुद ही अवैध निर्माण को हटा दें। क्योंकि हमारा आपसी प्रेम खराब नहीं होना चाहिए। वहीं, एमसी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अनुरोध किया है कि मस्जिद का जो हिस्सा अवैध है, उसे सील किया जाए। अगर एमसी कोर्ट का फैसला भी अवैध निर्माण को हटाने का आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम इस आवेदन का अवलोकन कर रहे हैं और आज ही इस पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। उधर, बुधवार को संजौली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने आज प्रदर्शन किया और आधे दिन तक बाजार बंद रखा।

जानें पूरा विवाद?

3 सितंबर को मलयाणा में दो गुटों में झगड़े के बाद चिंगारी भड़क गई। 5 सितंबर को स्थानीय लोगों ने संजौली में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। 7 सितंबर को मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद 5 अक्टूबर की तारीख दी गई। 7 सितंबर को ही हिंदू संगठनों ने 11 सितंबर को संजौली में रैली और प्रदर्शन का आह्वान किया था। लोगों ने धारा 163 लागू होने के बावजूद शांति भंग कर प्रदर्शन किया। इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कई लोग लोहे की रॉड और डंडों से लैस थे। महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई।

पथराव में छह पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई जा रही हैं। अब मुस्लिम पक्ष ने खुद ही मुस्लिम में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नगर निगम कमिश्नर को पत्र सौंपा है।

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