केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया गया है। जानकारी के लिए बता दें मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था। अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई। अधिसूचना में कहा गया है, ’10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी।’ मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ नामक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। योजना के तहत भर्ती होने वालों को ‘अग्निवीरों’ के नाम से जाना जाएगा। चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25 प्रतिशत सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया।
गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। मंत्रालय ने कहा था कि इसने यह भी घोषणा की थी कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैच के वास्ते तीन साल तक की छूट दी गई। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है।
ये भी पढ़ें – Jammu Kashmir: फर्जी PMO अधिकारी बनकर जम्मू-कश्मीर में घुसा ठग, पुलिस ने किया अरेस्ट
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.