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India News (इंडिया न्यूज), Imran Khan: पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने सोमवार (3 जून) को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह के आरोप को खारिज कर दिया, जो अन्य आरोपों में जेल में बंद हैं। इस साल फरवरी में चुनावों से पहले खान को तीन मामलों में जेल की सज़ा सुनाई गई थी। जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए ये मामले रचे गए थे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ द्वारा निर्णय की घोषणा मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने की, जिसे एएफपी के एक न्यायालय रिपोर्टर ने देखा।
इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वकील सलमान सफदर ने बरी किए जाने की पुष्टि की। खान को अपनी पत्नी बुशरा बीबी से तलाक के तुरंत बाद शादी करने के लिए इस्लामी कानून तोड़ने के लिए सात साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 2018 और 2022 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपहारों पर भ्रष्टाचार का भी दोषी पाया गया है। हालांकि अप्रैल में उनकी 14 साल की सजा निलंबित कर दी गई थी। लेकिन दोषसिद्धि अभी भी बरकरार है।
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