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Shraddha Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड का बॉम्बे HC के चीफ जस्टिस ने किया जिक्र, साइबर अपराधों पर जताई चिंता

Akanksha Gupta • LAST UPDATED : November 20, 2022, 8:06 am IST
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Shraddha Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड का बॉम्बे HC के चीफ जस्टिस ने किया जिक्र, साइबर अपराधों पर जताई चिंता

Bombay High Court Chief Justice

Shraddha Murder Case: बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर शनिवार, 19 नवंबर को साइबर अपराधों को लेकर चिंता जाहिर की है। श्रद्धाकांड का हवाला देते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि इंटरनेट पर आज के समय में हर तरह की सामग्री तक यह मामला आसानी से पहुंचकर दूसरे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है।

आपको बता दें कि पुणे में टेलीकॉम डिस्प्यूट स्टेटमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) के साइबर सेक्टर्स, टेलीकॉम, आईटी और ब्रॉडकास्टिंग में डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मैकेनिज्म एक सेमिनार को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि “आपने अभी-अभी अखबारों में इस बारे में कुछ खबरों के बारे में पढ़ा है। मुंबई में प्रेम और दिल्ली में आतंक ये सभी अपराध इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पर हर तरह की सामग्री तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब मुझे यकीन है कि भारत सरकार सही दिशा में सोच रही है।”

स्थितियों से निपटने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता

दीपांकर दत्ता ने आगे कहा कि “भारतीय दूरसंचार विधेयक मौजूद है और हमें सभी स्थितियों से निपटने के लिए कुछ मजबूत कानून की आवश्यकता है। अगर वास्तव में हमें हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए अपने सभी नागरिक बिरादरी के लिए न्याय हासिल करने के अपने प्रस्तावना के वादे को पूरा करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।”

‘यह हमारी Privacy पर हमला है’

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा कि “नए युग में नए उपकरणों का आविष्कार किया जा रहा है। 1989 में, हमारे पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। दो या तीन साल बाद, हमारे पास पेजर आ गए। तब हमारे पास बड़े मोटोरोला मोबाइल हैंडसेट थे और अब वे छोटे फोन में सिमट गए हैं। जो हर उस चीज से लैस हैं जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। हालांकि, उन्हें कोई भी हैक कर सकता है, जिससे यह हमारी निजता (Privacy) पर हमला है।”

‘भारत में NGT की पांच बेंच हैं’

जस्टिस दत्ता ने कहा कि “हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या दिल्ली में एक प्रमुख पीठ (TDSAT) होने के बजाय छह अन्य स्थानों पर बैठने की अनुमति है, हमारे पास राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम यानि की NGT के अनुरूप क्षेत्रीय बेंच होनी चाहिए। पूरे भारत में एनजीटी की पांच बेंच हैं।” उन्होंने कहा कि “ये हमारे संस्थापक पिताओं के ही निर्धारित उच्च लक्ष्य हैं, जिन्होंने बहुत सावधानी से हमारे संविधान- देश के सर्वोच्च कानून को तैयार किया था। हमें संविधान को विफल नहीं करना चाहिए।”

Also Read: श्रद्धा हत्याकांड पर सीएम केजरीवाल का बयान, बोले- ‘गुनहगार को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि…’

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