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21 साल पुराने मामले में दिल्ली LG को गुजरात हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक मुकदमा चलाए जाने पर लगी रोक

BY: Akanksha Gupta • LAST UPDATED : May 24, 2023, 8:47 am IST
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21 साल पुराने मामले में दिल्ली LG को गुजरात हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक मुकदमा चलाए जाने पर लगी रोक

Delhi LG VK Saxena

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi LG VK Saxena, नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को गुजरात हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने मारपीट के मामले में बड़ी राहत दी है। वीके सक्सेना के खिलाफ हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा चलाए जाने को लेकर रोक लगा दी है। इसके साथ ही LG के पद पर बने रहने तक वीके सक्सेना के खिलाफ ट्रायल नहीं चलाए जाने का आदेश भी दिया है। बता दें कि एलजी पर साल 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ मारपीट करने का आरोप हैं।

क्रिमिनल ट्रायल से वीके सक्सेना को राहत

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में चल रहे इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर रहने तक आपराधिक मुकदमा रोकने की अपील दायर की थी। हालांकि, इस मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने सक्सेना को कोई भी राहत देने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद वीके सक्सेना ने गुजरात हाईकोर्ट का गेट खटखटाया। जहां पर दिल्ली के एलजी पद पर रहने तक के लिए उन्हें क्रिमिनल ट्रायल से राहत दे दी गई है। बता दें कि इस मामले में सक्सेना के अलावा तीन अन्य भी आरोपी पाए गए हैं।

3 अन्य आरोपियों पर जारी रहेगा ट्रायल

बता दें कि वीके सक्सेना को राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अन्य 3 आरोपियों पर क्रिमिनल ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार तथा शिकायतकर्ता पाटकर को भी नोटिस जारी किया है। इस साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की गई है।

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