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ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट

BY: Garima Srivastav • LAST UPDATED : October 14, 2022, 5:21 pm IST
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ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट

वाराणसी/उत्तर प्रदेश:- ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया जिसमे ये आदेश दिया गया कि कथित षविंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी, जिसके बाद अब हिन्दू पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं है.

हिन्दू पक्ष ने क्या कहा

वाराणसी कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते।कोर्ट ने ये बात भी कही है कि वजूखाने में किसी भी तरह का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.हिन्दू पक्ष ने कहा कि इससे सम्बंधित हमारी कई अर्जियां कोर्ट के सामने हैं. अगली तारीख 17 अक्टूबर की दी गयी है, और इसी दिन कोर्ट तय करेगा कि मामले की सुनवाई आगे कैसे चलेगी.

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा

इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि हमने सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था.अगर हमें मौका दिया जाता है तो हम ये साबित कर देंगे कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है.वकील राईस अहमद ने कहा कि पत्थर की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है क्योंकि पत्थर कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है.

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