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माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Akanksha Gupta • LAST UPDATED : April 29, 2023, 2:28 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari, गाजीपुर:  उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अंसारी को 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। आज शनिवार को साल 2005 में हुए कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा कर्मी तैनात

बता दें कि 1 अप्रैल को ही पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने अपने पास फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में आज फैसले की तारीख मुकम्मल की गई थी। आज कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत में फैसला सुनाए जाने से पहले गाजीपुर में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में कोर्ट के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। बताते चले कि कई बार मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से विधायक रह चुका है।

16 साल पहले दर्ज हुआ था मामला

गौरतलब है कि 29 नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या मुहम्मदाबाद के भवारकोल इलाके के बसनिया चट्टी पर कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले में 2007 में सांसद अफजाल अंसारी और गैंगेस्टक मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर का मामला दर्ज है। जिस पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी।

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