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पटियाला जेल से रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू, कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़े से किया स्वागत

BY: Akanksha Gupta • LAST UPDATED : April 1, 2023, 6:18 pm IST
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पटियाला जेल से रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू, कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़े से किया स्वागत

Navjot Singh Sidhu Released

Navjot Singh Sidhu Released: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज शनिवार, 1 अप्रैल को पटियाला जेल से रिहा हो गए हैं। 10 महीने बाद सिद्धू जेल से बाहर आ गए हैं। रोड रेज के मामले में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 19 मई को 1 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता जेल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़े बजाकर नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत किया।

“आज लोकतंत्र बेड़ियों में है”

नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल से बाहर आते ही मीडिया से बात करते हुए सरकार पर हमला बोला है। सिद्धू ने कहा, “सत्य को दबाने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।”

“पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की तो…”

सरकार को चुनौती देते हुए सिद्धू ने कहा “पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की तो खुद कमजोर हो जाओगे।” उन्होंने कहा, “इस देश में जब भी कोई तानाशाही आई है, एक क्रांति भी आई है। इस बार उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी। वह सरकार को हिला देंगे।”

सजा पूरी होने से 48 दिन पहले हुए रिहा

सिद्धू को 1990 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई गई थी। 20 मई 2022 से वह पटियाला जेल में बंद हैं। सिद्धू को 19 मई 2022 को एक साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके 18 मई तक उन्हें जेल में रहना पड़ता। लेकिन जेल के नियमों के मुताबिक, हर महीने कैदियों को 4 दिन की छुट्टी दी जाती है। मगर नवजोत सिंह सिद्धू ने सजा के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। जिसके चलते उनकी सजा 48 दिन पहले यानी कि मार्च के आखिर तक पूरी हो गई और औज 1 अप्रैल 2023 को वह जेल से बाहर आ गए हैं।

रोड रेज मामले में मिली एक साल की सजा

बता दें कि पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता सिद्धू को वर्ष 1988 के रोड रेज मामले में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख ने पटियाला की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेज दिया गया था। वहीं अब उनकी होने जा रिहाई पर सिद्धू के वकील एच पी एस वर्मा ने बीते शुक्रवार को बताया था कि कारावास के दौरान नवजोत सिद्धू के अच्छे आचरण के कारण उनकी रिहाई समय से पहले हो रही है, जैसा कि नियमों के तहत अनुमति है।

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