होम / Noida Cyber Fraud: नोएडा में 48.5 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी, पुलिस ने किया बैंक कर्मचारी समेत दो गिरफ्तार -IndiaNews

Noida Cyber Fraud: नोएडा में 48.5 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी, पुलिस ने किया बैंक कर्मचारी समेत दो गिरफ्तार -IndiaNews

Raunak Kumar • LAST UPDATED : June 19, 2024, 10:35 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Noida Cyber Fraud: उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर एक पीड़ित से 48.5 लाख रुपये ठगने वाली धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार (19 जून) को बताया कि ऋषभ मिश्रा और धीरज पोरवाल को नोएडा सेक्टर-41 के आगापुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 16 अप्रैल को पीड़ित ने सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शेयर ट्रेडिंग घोटाले में उसे 48.5 लाख रुपये का घाटा हुआ है। धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

नोएडा में बड़ी धोखाधड़ी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 19 जून को साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी फर्मों के लिए खाते खोलने के आरोपी निजी बैंक कर्मचारी ऋषभ मिश्रा और खुद को व्यवसायी बताने वाले धीरज पोरवाल की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की कार्यप्रणाली के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने लोगों को ठगने के लिए एक फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया और फर्जी फर्मों के नाम से खोले गए खातों में अवैध धनराशि ट्रांसफर की। पोरवाल ने खुद को व्यापारी बताते हुए दिल्ली के न्यू अशोक नगर में पोरवाल ट्रेडर्स नाम से एक दुकान किराए पर ली। अधिकारी ने बताया कि इस पते का इस्तेमाल कर उन्होंने विभिन्न फर्जी फर्मों के लिए बैनर और स्टाम्प तैयार किए और उनके नाम से बैंक खाते खोले, जिनमें धोखाधड़ी की गतिविधियों से प्राप्त लाखों रुपये ट्रांसफर किए गए।

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पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपराध में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और धोखाधड़ी की गतिविधियों से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में जमा 3.25 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) तथा आईटी अधिनियम की धाराओं 66 और 66 डी (कंप्यूटर से संबंधित अपराध और कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी से संबंधित) के तहत दर्ज की गई है।

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