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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में पिछले कुछ दिनों से ‘जहर’ घुला हुआ है। हालात ये है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वायु प्रदूषण में सुधार के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी के तहत दिल्ली में कई ठोस कदम उठाए गए हैं और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के लिए निर्देश जारी किए। इन निदेर्शों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
राज्य सरकारों को 22 नवंबर को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के क्षेत्रों में भी ये आदेश लागू होगा। इन निर्देर्शों के तहत प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। बच्चों पर प्रदूषण का ज्यादा गंभीर असर न पड़े, इसलिए राजधानी में अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आनलाइन पढ़ाई ही होगी।
दिल्ली में 21 नवंबर तक सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता मिला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन, रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कार्यों को छूट दी गई है।
वहीं 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर बंद तक रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट- NTPC, झज्जर; महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर; पानीपत TPS, HPGCL; नाभा पावर लिमिटेड TPS, राजपुरा और तलवंडी साबो TPS, मनसा में ही काम होगा।
दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। वहीं पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। व्यस्ततम इलाकों में ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। जल्द से जल्द सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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