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Rafah Attack: राफ़ा में तुरंत रोकें सैन्य आक्रमण, इजरायल को विश्व न्यायालय ने दिया आदेश -India News

Raunak Pandey • LAST UPDATED : May 24, 2024, 8:47 pm IST
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Rafah Attack: राफ़ा में तुरंत रोकें सैन्य आक्रमण, इजरायल को विश्व न्यायालय ने दिया आदेश -India News

Rafah Attack

India News (इंडिया न्यूज), Rafah Attack: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने शुक्रवार (24 मई) को इज़रायल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को रोकने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक फैसले को पढ़ते हुए, निकाय के अध्यक्ष नवाफ सलाम ने कहा कि मार्च में अदालत द्वारा आदेशित अनंतिम उपाय अब घिरे फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं। एक नए आपातकाल के लिए शर्तें पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहाकि इज़रायल को राफा में अपना सैन्य आक्रमण तुरंत रोकना चाहिए। प्रिटोरिया द्वारा इज़रायल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले मामले में उपाय के लिए बुलाए जाने के एक सप्ताह बाद, अदालत ने इज़राइल को राफा में अपने आक्रमण को रोकने का आदेश देने के दक्षिण अफ्रीकी अनुरोध का समर्थन किया।

राफा में सैन्य आक्रमण रोकने का आदेश

इज़रायल ने मामले में नरसंहार के आरोपों को बार-बार निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। अदालत में तर्क दिया है कि गाजा में उसके अभियान आत्मरक्षा के लिए हैं और हमास आतंकवादियों पर लक्षित हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमला किया था। इज़रायली सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार के फैसले की पूर्व संध्या पर कहा कि पृथ्वी पर कोई भी ताकत इज़रायल को अपने नागरिकों की रक्षा करने और गाजा में हमास के पीछे जाने से नहीं रोक पाएगी। दरसअल इज़रायल ने इस महीने दक्षिणी शहर राफा पर अपना हमला शुरू किया। जिससे हजारों फिलिस्तीनियों को उस शहर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा जो 2.3 मिलियन आबादी में से लगभग आधे लोगों की शरणस्थली बन गया था।

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दक्षिण अफ्रीका ने किया था केस

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने पिछले सप्ताह आईसीजे से आपातकालीन उपाय लागू करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि फिलिस्तीनी लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए राफा पर इजरायल के हमलों को रोका जाना चाहिए। राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई के लिए अदालत संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है। इसके फैसले अंतिम और बाध्यकारी हैं लेकिन अतीत में इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। न्यायालय के पास कोई प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं। इज़रायल के ख़िलाफ़ निर्णय से प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर अधिक राजनयिक दबाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक हेग स्थित एक अलग अदालत ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ-साथ हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए एक आवेदन दायर किया है।

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