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New Criminal Laws: 3 नए आपराधिक कानून आज से प्रभावी, यहां जानें राज्यवार तैयारी -IndiaNews

PUBLISHED BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : July 1, 2024, 11:13 am IST
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New Criminal Laws: 3 नए आपराधिक कानून आज से प्रभावी, यहां जानें राज्यवार तैयारी -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज), Criminal Laws: आज से देशभर मेंनए आपराधिक कानून प्रभावी रुप से काम करेंगे। इसके तहत दिल्ली में पहला केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नए कानून के लिए राज्य और वहां की पुलीस किस तहत तैयार है। चलिए डालते हैं नजर। गौरतलब हो कि एक आधुनिक न्याय प्रणाली के तहत जीरो एफआईआर, शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस के माध्यम से सम्मन जैसे प्रावधान को शामिल किया गया है।

नए आपराधिक कानून एक आधुनिक न्याय प्रणाली लाएंगे, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सम्मन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

तीन नए आपराधिक कानून

  • भारतीय न्याय संहिता
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम

नए आपराधिक कानून लागू की लेकर राज्य की तैयारी 

दिल्ली

दिल्ली पुलिस तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “नए कानूनों को समझने के लिए उचित प्रशिक्षण आयोजित किए गए। जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उन्हें नए कानूनों को समझने के लिए हैंडबुक दी गई।”

जनवरी में कानूनों का अध्ययन करने और दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति का नेतृत्व विशेष पुलिस आयुक्त छाया शर्मा ने किया और इसमें डीसीपी जॉय टिर्की, अतिरिक्त डीसीपी उमा शंकर और अन्य अधिकारी शामिल थे।

अधिकारी ने कहा, पिछले 15 दिनों के दौरान, दिल्ली पुलिस कर्मियों ने एक परीक्षण प्रक्रिया शुरू की, जहां उन्होंने डमी एफआईआर दर्ज कीं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, नए कानून के अनुसार, सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने कहा, “आईओ को कानून समझने में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर होंगे।”

बिहार

बिहार पुलिस तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के मामले में “पूरी तरह से तैयार” है। अधिकारियों ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने के लिए सोमवार को बिहार के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। “सफल कार्यान्वयन और नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत तैयारी की गई है। बिहार पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य पुलिस 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के मामले में पूरी तरह तैयार है। इसमें कहा गया है कि राज्य पुलिस ने नए कानूनों के लागू होने से पहले और डिजिटल पुलिसिंग पर भी अपने 25,000 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।

त्रिपुरा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। त्रिपुरा के गृह सचिव पीके चक्रवर्ती ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “राज्य सरकार ने आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं… इस कदम से न्यायपालिका में आधुनिकीकरण आएगा, त्वरित न्याय मिलेगा और पीड़ितों के हितों की रक्षा होगी।” उन्होंने कहा कि गृह विभाग ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों, समाज कल्याण विभाग और कानून विभाग सहित सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया है।

मिजोरम

मिजोरम सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। हालांकि, मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) लालबियाकथंगा खियांगते ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि तीन नए कानूनों का मिजो भाषा में अनुवाद नहीं किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि राज्य तीन नए आपराधिक कानूनों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों का उपयोग करेगा क्योंकि यहां के लोग “असंख्य” बोलियां बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों को अंग्रेजी और हिंदी में नए कानूनों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। अंग्रेजी पूर्वोत्तर राज्य की आधिकारिक भाषा है। अधिकारी ने कहा, “हम (तीन कानूनों के) अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों का उपयोग करेंगे। उनका किसी भी स्थानीय भाषा में अनुवाद नहीं किया जा रहा है। हमारे पास 26 प्रमुख और 100 से अधिक उप-जनजातियां हैं।”

असम

एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि असम पुलिस नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि बल पिछले तीन वर्षों से इन नए कानूनों की तैयारी कर रहा है, जब से पहला मसौदा सार्वजनिक किया गया था। नए कानूनों को ‘मील का पत्थर घटना’ बताते हुए उन्होंने कहा, “ये कानून औपनिवेशिक काल से हमारे देश की स्वतंत्र इच्छा को प्रतिबिंबित करने वाले कानूनों में बदलाव का प्रतीक हैं।”

तमिलनाडु

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि न्यायिक और पुलिस कर्मियों को शीघ्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आपराधिक कानूनों में बदलाव पर बात करने वाले विधायक एमएच जवाहिरुल्ला (मनिथानेय मक्कल काची) को जवाब देते हुए, एमके स्टालिन ने कहा कि यह सच है कि 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों को समझने के लिए समय की आवश्यकता है। इसके अधिनियमन के दौरान ही, डीएमके ने दृढ़ता से कहा था संसद में इन नये कानूनों का विरोध किया. सीएम ने याद किया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नए कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग की थी और राज्यों के साथ उचित परामर्श का भी आग्रह किया था।

हिमाचल प्रदेश

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी ने जारी एक बयान में कहा कि नए कानून सुधारवादी दर्शन का प्रतीक हैं, न कि प्रतिशोधात्मक दर्शन का और यह व्यवस्था को पारदर्शी, मजबूत और प्रभावी बनाएगा। अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “1 जुलाई की आधी रात के बाद से दर्ज सभी मामलों पर नए आपराधिक कानूनों के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा।” त्रिवेदी ने कहा कि नई व्यवस्था में जाने की तैयारी जोरों पर है। एजीडीपी ने कहा कि नए कानून, जो प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मोबाइल फोन और एप्लिकेशन पर जोर देने के साथ, ई-एफआईआर दाखिल करने में देश भर में एकरूपता लाएंगे। इसमें कहा गया है कि पुलिस द्वारा की गई सभी जब्ती के साथ अब वीडियोग्राफी भी करानी होगी।

ओडिशा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पिछले सप्ताह कहा था कि राज्य पुलिस तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। ओडिशा के डीजीपी अरुण सारंगी ने पीटीआई-भाषा को बताया, “गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है और हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं।” ओडिशा पुलिस पुलिस अधिकारियों (निरीक्षकों और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए) के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रही है।

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जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर पुलिस तीन नए आपराधिक न्याय कानूनों पर एक सार-संग्रह लेकर आई है जिसमें उर्दू भाषा में जांच, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और अभियोजन के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मुबस्सिर लतीफी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति द्वारा संकलित और अनुवादित, इसे पिछले सप्ताह सार्वजनिक किया गया था क्योंकि मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने नए कानूनों को लागू करने की तैयारियों का अलग से आकलन किया था।

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तीन नए आपराधिक कानून 

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – क्रमशः 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1898 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कानूनों का संचालन किया, ने कहा कि नए कानून न्याय प्रदान करने को प्राथमिकता देंगे, ब्रिटिश युग के कानूनों के विपरीत जो दंडात्मक कार्रवाई को प्रधानता देते थे। उन्होंने कहा, “ये कानून भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं और औपनिवेशिक आपराधिक न्याय कानूनों के अंत का प्रतीक हैं।” नए कानूनों के मुताबिक, आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए।

New Criminal Law: IPC ख़त्म, आज से होंगे तीन नए आपराधिक कानून लागू, जानें आप पर होगा क्या असर -IndiaNews

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