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India News (इंडिया न्यूज), NewsClick Case: दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए मामले में शनिवार को लगभग 8,000 पृष्ठों में अपना पहला आरोपपत्र दायर किया। जिसमें उन्हें और पोर्टल का मालिकाना हक रखने वाली फर्म को आरोपी के रूप में नामित किया गया। अंतिम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष दायर की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक, अखंड प्रताप सिंह और सूरज राठी के अनुसार, आरोपपत्र में श्री पुरकायस्थ और पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
अदालत के सूत्रों ने कहा कि आरोप पत्र में अनुलग्नकों सहित 8,000 से अधिक पृष्ठ हैं। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 16 अप्रैल को पोस्ट किया गया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को पहले पिछले साल दिसंबर में और फिर इस साल फरवरी में आरोपपत्र दाखिल करने की मोहलत दी। बाद में, 20 मार्च को, सरकारी अभियोजकों की दलीलों पर ध्यान देने के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आवश्यक समय को फिर से 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया।
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गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43 डी जांच पूरी करने के लिए आवश्यक समय को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक कर देती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पिछले साल इस मामले में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।
इसने 3 अक्टूबर, 2023 को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया। इस साल जनवरी में, वर्तमान अदालत ने श्री चक्रवर्ती के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें अदालत से सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी गई थी।
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