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जिस पर भारत की जनता ने किया अंधा भरोसा…वो निकला धोखेबाज, 'विदेशी विधायक जी' की कहानी सुनकर सकते में या गया हाईकोर्ट

BY: Deepak • LAST UPDATED : December 9, 2024, 5:18 pm IST
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जिस पर भारत की जनता ने किया अंधा भरोसा…वो निकला धोखेबाज, 'विदेशी विधायक जी' की कहानी सुनकर सकते में या गया हाईकोर्ट

Chennamaneni Ramesh Citizenship:

India News (इंडिया न्यूज), Chennamaneni Ramesh Citizenship: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार (09 दिसंबर, 2024) को कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि के. चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश एक जर्मन नागरिक हैं और उन्होंने वेमुलावाड़ा सीट से चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पेश किया। अदालत ने माना कि रमेश जर्मन दूतावास से यह पुष्टि करने वाले दस्तावेज पेश करने में विफल रहे कि वह अब उस देश के नागरिक नहीं हैं। अदालत ने उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 25 लाख रुपये श्रीनिवास को दिए गए हैं, जिनके खिलाफ रमेश नवंबर 2023 का चुनाव हार गए थे।

कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने प्रतिक्रिया दी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में श्रीनिवास ने कहा, “पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश पर कड़ी प्रतिक्रिया। जर्मन नागरिक के रूप में झूठे दस्तावेजों के आधार पर विधायक चुने गए रमेश पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।” रमेश इससे पहले चार बार वेमुलावाड़ा सीट जीत चुके हैं। 2009 में तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर और फिर 2010 से 2018 तक तीन बार, जिसमें पार्टी बदलने के बाद उपचुनाव भी शामिल है। कानून के अनुसार, गैर-भारतीय नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकते या वोट नहीं दे सकते।

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आखिर क्या है पूरा मामला?

2020 में, केंद्र ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि रमेश के पास एक जर्मन पासपोर्ट है, जो 2023 तक वैध है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही इस आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था कि उन्होंने अपने आवेदन में तथ्य छिपाए थे।

गृह मंत्रालय ने कहा, “उनके (रमेश के) झूठे बयान/तथ्यों को छिपाने से भारत सरकार गुमराह हुई। अगर उन्होंने बताया होता कि वे आवेदन करने से पहले एक साल तक भारत में नहीं रहे हैं, तो इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी नागरिकता नहीं देते।” इसके बाद, रमेश ने गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

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फिर उन्हें अपने जर्मन पासपोर्ट को सरेंडर करने और यह प्रमाणित करने के लिए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया कि उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी है।2013 में तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसी कारण से उनकी उपचुनाव जीत को रद्द कर दिया था। इसके बाद रमेश ने रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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Chennamaneni Ramesh Citizenship

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