संबंधित खबरें
नेपाल के अलावा इन देशों के नागरिक भारतीय सेना में दिखाते हैं दमखम, जानें किन देशों की सेना में एंट्री नहीं
‘केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CISF और पुलिस के जवान पैसे लेते हैं तो…’ रिश्वत लेने वालों पर CM Mamata ने ये क्या कह दिया?
चलती बस से कूदी लड़की, बस में फैली यौन शोषण की…महिला के मेडिकल से हुआ बड़ा खुलासा
UP के इन 5 जगहों में नहीं लगेगा कोई फोन कॉल, CM Yogi के इस फैसले से ‘खास समुदाय’ की हो गई खटिया खड़ी
यूपी में भेड़िया के बाद बाघ का आतंक! हमले में किसान को उतारा मौत के घाट
पहले फाड़े कपड़े, तोड़ दिए दांत और आंखे, फिर मार-मार कर किया अधमरा, महिला के साथ बदमाशों ने की सारे हदें पार
India News (इंडिया न्यूज), Death Sentence: नागपुर की एक अदालत ने साल 2019 में 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में सोमवार (3 जून) को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत कुमार सत्यनाथन ने बताया कि संजय पुरी (32) को जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर पडवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, आईपीसी की धारा 376 (ए) (बी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत मौत की सजा सुनाई।वहीं सत्यनाथन ने बताया कि अदालत ने पुरी को आईपीसी की धारा 376(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सात साल की जेल की सजा सुनाई है। एसपीपी ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
बता दें कि, 6 दिसंबर, 2019 को कलमेश्वर तहसील के लिंगा गांव में एक खेत से लड़की का शव मिला था, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। वह अपने मजदूर माता-पिता के साथ रहती थी। उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा और रॉड ठूंस दी गई थी, जबकि पास में खून से सना एक पत्थर पड़ा था। एसपीपी ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद खेत पर चौकीदार के तौर पर काम करने वाले पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में कुल 26 गवाहों से पूछताछ की गई।
Odisha Assembly: ओडिशा के राज्यपाल ने भंग किया राज्य विधानसभा, कल घोषित होंगे चुनाव नतीजे -IndiaNews
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.