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सुप्रीम कोर्ट से AAP को मिली राहत, दिल्ली कार्यालय खाली करने की समय सीमा बढ़ाई -IndiaNews

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : June 10, 2024, 1:18 pm IST
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सुप्रीम कोर्ट से AAP को मिली राहत, दिल्ली कार्यालय खाली करने की समय सीमा बढ़ाई -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज), SC on AAP: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। शीर्ष अदालत ने 4 मार्च को पार्टी को 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।

  • सुप्रीम कोर्ट से AAP को राहत
  • दिल्ली कार्यालय खाली करने की दी गई समय सीमा बढ़ा दी
  • दिल्ली के राउज़ एवेन्यू में आम आदमी पार्टी का दफ्तर

10 अगस्त तक समय

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत ने 4 मार्च को पार्टी को 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।

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10 अगस्त या उससे पहले सौंपने का आदेश 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने आप और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। पीठ ने कहा कि आप को यहां 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत का कब्जा 10 अगस्त या उससे पहले सौंपना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए पहले दिल्ली उच्च न्यायालय को परिसर आवंटित किया गया था।

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