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India News (इंडिया न्यूज़), AAP :वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) को अब खत्म हो चुके दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया जा रहा है।
ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी बताया कि मामले के कई आरोपी मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को यह भी बताया कि एजेंसी मामले में एक पूरक शिकायत/आरोपपत्र भी दायर करेगी।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के दायरे में लाया जा सकता है।
दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित AAP के तीन शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और जेल में डाल दिया गया है। इसके अलावा, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी मामले में इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की सिफारिश की।
अगस्त 2022 में, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए। सितंबर 2022 में, दिल्ली सरकार ने विवादास्पद नीति को रद्द कर दिया।
21 मार्च, 2024 को, दिल्ली HC ने जांच एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केजरीवाल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और ईडी ने कुछ ही समय बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
23 मार्च को, केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। 9 अप्रैल को, HC ने ED द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
10 अप्रैल को, केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने मौजूदा लोकसभा चुनावों को देखते हुए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी और कहा कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।
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