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Jharkhand Housing Board Notice: झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रांची के हरमू इलाके में उनके रेजिडेंशियल प्लॉट के कमर्शियल इस्तेमाल के बारे में नोटिस जारी किया है. बोर्ड के मुताबिक, यह ज़मीन सिर्फ़ रेजिडेंशियल मकसद के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन अभी वहां एक पैथोलॉजी लैब चल रही है, जो नियमों के खिलाफ है. नोटिस में कहा गया है कि अगर धोनी अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो बोर्ड अलॉटमेंट कैंसिल करने की सिफारिश कर सकता है.
हरमू रेजिडेंस के लिए नोटिस जारी
मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक रेजिडेंशियल प्लॉट के कमर्शियल इस्तेमाल के बारे में नोटिस जारी किया है. यह नोटिस महेंद्र सिंह धोनी को अलॉट किए गए हरमू रेजिडेंस से जुड़ा है.
जमीन रेजिडेंशियल मकसद के लिए अलॉट की गई
झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि धोनी को हरमू में अलॉट की गई ज़मीन रेजिडेंशियल मकसद के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन अभी उस प्लॉट पर एक पैथोलॉजी लैब चल रही है. नोटिस में कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाउसिंग बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया है और प्लॉट नंबर H10A का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया है. अगर धोनी अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा.
बोर्ड का कहना है कि धोनी को यह ज़मीन सिर्फ़ रहने के लिए अलॉट की गई थी. नोटिस में साफ़ तौर पर कहा गया है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड उनके प्लॉट अलॉटमेंट को कैंसिल करने की सिफारिश कर सकता है. हाल के दिनों में, हाउसिंग बोर्ड ने ऐसे ही मामलों में कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं. ये लोग रहने वाले प्लॉट का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए कर रहे हैं.