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EPFO से जुड़ी Air India एयरलाइन, कंपनी के 7453 कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदें

PUBLISHED BY: Sameer Saini • LAST UPDATED : January 30, 2022, 1:31 pm IST
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EPFO से जुड़ी Air India एयरलाइन, कंपनी के 7453 कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदें

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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

Air India की कमान 27 जनवरी को पूरी तरह से टाटा ग्रुप के पास आ गई है और 2 दिन के अंदर ही टाटा ग्रुप ने अपने एयर इंडिया एयरलाइन के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। एयर इंडिया एयरलाइन अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में शामिल हो गई है। इससे पहले एयर इंडिया लिमिटेड ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के तहत स्वेच्छा से कवरेज के लिए आवेदन किया था।

श्रम मंत्रालय ((Ministry of Labour) ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ, पेंशन और बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए एयर इंडिया लिमिटेड को शामिल कर लिया है। विमानन कंपनी से दिसंबर महीने में लगभग 7,453 कर्मचारियों के लिए योगदान प्राप्त किया गया है।

Air India के कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदें

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  • एयर इंडिया के कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खाते में उनके वेतन के 12 फीसदी पर अतिरिक्त 2 फीसदी नियोक्ता का योगदान प्राप्त होगा। इससे पहले कर्मचारियों को 1925 के पीएफ अधिनियम के तहत कवर किया गया। इसके तहत भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान क्रमश: 10-10 फीसदी था।
  • कर्मचारियों को 1,000/- रुपये की गारंटी न्यूनतम पेंशन और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार और आश्रितों को पेंशन उपलब्ध होगी।
  • कर्मचारियों पर ईपीएफ योजना 1952, ईपीएस 1995 और ईडीएलआई 1976 लागू होंगे।
  • सदस्य की मृत्यु के मामले में एक सुनिश्चित बीमा लाभ न्यूनतम 2.50 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा। इस लाभ के लिए ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। (Air India Employees will get these Benefits)

1952 में थी दो अलग-अलग कंपनियां

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जानकारी के लिए बता दें कि Air India और Indian Airlines 1952-53 से 2 अलग-अलग कंपनियां थीं। इन्हें पीएफ अधिनियम- 1925 के तहत कवर किया गया था। 2007 में दोनों कंपनियों का विलय हो गया था और अब यह एक कंपनी- यानि कि एयर इंडिया लिमिटेड बन गई थी। पीएफ अधिनियम- 1925 के तहत इसके कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ उपलब्ध था। लेकिन इनके लिए कोई वैधानिक पेंशन योजना या बीमा योजना नहीं थी।

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