India News(इंडिया न्यूज), Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मुंबई में एक 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर न मिलने की घटना के बाद एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना 16 फरवरी की बताई जा रही है। एविएशन वॉचडॉग ने एयर इंडिया को “कार सेक्शन 3, सीरीज़ ‘एम’, पार्ट I के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए “एयर द्वारा कैरिज – विकलांग व्यक्ति” के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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Air India ने 20 फरवरी को अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि एयरलाइन ने बताया कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ चलना चाहता था, जो व्हीलचेयर पर थी। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि “हालांकि, एयरलाइन सीएआर का अनुपालन दिखाने में विफल रही क्योंकि एयरलाइन ने बुजुर्ग यात्री को कोई व्हीलचेयर प्रदान नहीं की थी। इसके अलावा, एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया और एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत करने में भी विफल रही। ”
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सीएआर के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए Air India पर विमान नियम, 1937 के अनुसार 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एयरलाइनों को एक सलाह भी जारी की गई है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिन यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों।
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