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lashkar-e-Taiyaba: लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी, सिलसिलेवार विस्फोट से जुड़ा था मामला

Shanu kumari • LAST UPDATED : February 29, 2024, 2:37 pm IST

India News(इंडिया न्यूज), lashkar-e-Taiyaba: विशेष आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (टाडा) अदालत ने गुरुवार को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। यह पहली बार नहीं है कि किसी अदालत ने इसी कारण से टुंडा के पक्ष में फैसला सुनाया है।

मार्च 2016 में, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि टुंडा, एक उड़ा हुआ हाथ वाला व्यक्ति बम बनाता था। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि टुंडा लश्कर-ए-तैयबा का बम निर्माता हो सकता है। टुंडा को पहले ही सदर बाजार और कोटला बम धमाकों में सबूतों के अभाव में छोड़ा जा चुका है।

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कई आतंकी संगठनों से जुड़ा

कथित तौर पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े कुख्यात व्यक्ति अब्दुल करीम टुंडा पर 1993 में कई स्थानों पर हुए समन्वित बम विस्फोटों में शामिल होने के आरोपों का सामना किया गया था। 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट ने देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई और व्यापक संपत्ति की क्षति हुई। विस्फोटों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई अन्य वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों सहित मुंबई के प्रमुख स्थलों को निशाना बनाया गया।

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कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल 

टुंडा कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी (हूजी) जैसे चरमपंथी समूहों से जुड़ा हुआ है। कई आतंकवादी गतिविधियों में अपनी कथित संलिप्तता के बावजूद, टुंडा कई वर्षों तक कानून प्रवर्तन से बचने में कामयाब रहा। गुप्त रूप से काम किया और पकड़े जाने से बचने के लिए अक्सर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गया। हालाँकि, अगस्त 2013 में, अंततः उसे भारत-नेपाल सीमा के पास भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद, टुंडा को आतंकवाद से संबंधित कई आरोपों का सामना करना पड़ा। जिसमें साजिश, हत्या और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना शामिल था।

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बम बनाना सिखाने का आरोप

अक्टूबर 2017 में, सोनीपत की एक अदालत ने बम निर्माता को 1996 के सोनीपत विस्फोट मामले में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। टुंडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक साजिश) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले उन पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिहादियों को बम बनाना सिखाने का आरोप है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह वहां बौद्धों को निशाना बनाने के लिए म्यांमार से रोहिंग्याओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा था।

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