ADVERTISEMENT
होम / देश / Akhilesh Yadav का बड़ा बयान, कहा – मुझे खुशी है कि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है…यह भाजपा के अहंकार की हार है

Akhilesh Yadav का बड़ा बयान, कहा – मुझे खुशी है कि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है…यह भाजपा के अहंकार की हार है

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : August 5, 2023, 10:49 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

Akhilesh Yadav का बड़ा बयान, कहा – मुझे खुशी है कि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है…यह भाजपा के अहंकार की हार है

Akhilesh Yadav

India News (इंडिया न्यूज़),Akhilesh Yadav: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा मुझे खुशी है कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है। यह भाजपा के अहंकार की हार है।

‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले राहुल गांधी को राहत

बता दें गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। इतना ही नहीं इस मामले में उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई । सजा के कारण उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फेसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के कारण राहुल गांधी के सदस्यता की बहाली का रास्ता तो साफ हो गया है।

आदालत में चलता रहेगा मानहानि मामला 

बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी की केवल सजा पर लगी है। लेकिन मानहानि का मामला गुजरात के सूरत की एक सत्र अदालत में जारी रहेगा जहां राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग करते हुए अपील दायर की है।

क्या है पूरा मामला ?

गौरतलब है 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की ओर से ये टिप्पणी की गई थी कि “सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?” ऐसे में राहुल  गांधी के इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सूरत की एक अदालत ने इस साल 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। अगले दिन, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी आदेश को चुनौती  

दोषी ठहराया जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने उन्हें 20 अप्रैल को जमानत दे दी। लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सत्र अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार करने को बरकरार रखा गया था।

ये भी पढ़ें – पार्वती मंदिर में PM मोदी की बहन से CM योगी की बहन की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, देखें वीडियो 

Tags:

Akhilesh Yadav

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT