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Allahabad High Court Orders: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति आधारित रैलियों को लेकर अपनाया सख्त रुख, जानें क्या है पूरा मामला

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : December 5, 2022, 1:27 pm IST
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Allahabad High Court Orders: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति आधारित रैलियों को लेकर अपनाया सख्त रुख, जानें क्या है पूरा मामला

Allahabad High Court Orders: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति आधारित रैलियों को लेकर अब सख्त रुख अपनाया है. बता दें हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि राज्य में जाति आधारित रैलियों पर हमेशा के लिए पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए. नौ साल पहले पारित अपने अंतरिम आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अदालत ने नए नोटिस जारी किए.

चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने वकील मोतीलाल यादव की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.

बेंच ने अपने आदेश में सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर तय करते हुए इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस भी जारी किया है. इसी जनहित याचिका पर 11 जुलाई 2013 को सुनवाई करते हुए पीठ ने राज्य में जाति आधारित रैलियों के आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

हालांकि, नौ साल बाद भी न तो चारों पक्षों में से किसी ने और न ही सीईसी के कार्यालय ने उन्हें जारी किए गए हाईकोर्ट के नोटिसों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. इस पर चिंता जताते हुए पीठ ने राजनीतिक दलों और मुख्य चुनाव आयुक्त को 15 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए नए नोटिस जारी किए हैं.

अपने 2013 के आदेश में जस्टिस उमा नाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल की बेंच ने कहा था, जाति-आधारित रैलियां आयोजित करने की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता, पूरी तरह से नापसंद है और आधुनिक पीढ़ी की समझ से परे है. ऐसा आयोजन कानून के शासन को नकारने और नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित करने का कार्य होगा.

बेंच ने तब यह भी कहा था, राजनीतिकरण के माध्यम से जाति व्यवस्था में राजनीतिक आधार की तलाश करने की उनकी कोशिश में, ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों ने सामाजिक ताने-बाने और सामंजस्य को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है. इसके परिणामस्वरूप सामाजिक विखंडन हुआ है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि जातीय अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक समूहों के वोटों को लुभाने के लिए डिजाइन किए गए राजनीतिक दलों की ऐसी अलोकतांत्रिक गतिविधियों के कारण अपने ही देश में द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की श्रेणी में आ गए हैं.

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