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India News, (इंडिया न्यूज), Amazon Action: हाल ही में ई -कामर्स कंपनी अमेजन (Amazon) को ‘श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ का भ्रामक दावा कर मिठाई बेचे जाने पर केंद्र सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सात दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब देने को कहा था। कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से यह शिकायत की गई थी। जिसके आधार पर सीसीपीए के मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। अब इस नोटिस पर अमेजन ने एक्शन लिया है।
ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेज़ॅन ने कहा कि उसने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा घोटाले में कंपनी को नोटिस भेजे जाने के बाद राम मंदिर प्रसाद (प्रसाद) के बिक्री विकल्पों को हटा दिया है और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो “हमें कुछ विक्रेताओं द्वारा भ्रामक उत्पाद दावों के संबंध में सीसीपीए से संचार प्राप्त हुआ है और उल्लंघन के लिए उनकी जांच की जा रही है। अंतरिम में, हम अपनी नीतियों के अनुसार ऐसी लिस्टिंग के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहे हैं।”
यह कार्रवाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमेज़ॅन अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन के समय राम मंदिर के प्रसाद की आड़ में मिठाइयों की बिक्री से जुड़ी धोखाधड़ी वाली व्यापार प्रथाओं में संलग्न है।
अपने नोटिस में, उपभोक्ता निगरानी संस्था ने अमेज़ॅन से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा और चेतावनी दी कि ऐसा करने में विफल रहने पर कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
सीसीपीए ने कहा कि अधिकारियों ने देखा कि विभिन्न खाद्य पदार्थ या मिठाइयां अमेज़ॅन पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ होने का दावा करते हैं और उनकी ऑनलाइन बिक्री को सक्षम करते हैं, जिससे उत्पादों की प्रामाणिक विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाता है।
‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद – रघुपति घी लड्डू, अयोध्या राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, खोया खोबी लड्डू, राम मंदिर अयोध्या प्रसाद – देसी गाय का दूध पेड़ा’ – ये बिक्री के लिए अमेज़न पर सूचीबद्ध कुछ उत्पाद विवरण थे।
विशेष रूप से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ‘भ्रामक विज्ञापनों’ पर प्रतिबंध लगाता है जो ऐसे उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करते हैं, या ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को गलत गारंटी देते हैं या गुमराह करने की संभावना रखते हैं।
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