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Andhra Pradesh Gangrape: आंध्र सरकार करेगी गैंगरेप पीड़िता के परिवार की मदद, देगी 10 लाख रुपये

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : July 16, 2024, 4:42 am IST
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Andhra Pradesh Gangrape: आंध्र सरकार करेगी गैंगरेप पीड़िता के परिवार की मदद, देगी 10 लाख रुपये

Andhra Pradesh Gangrape

India News (इंडिया न्यूज), Andhra Pradesh Gangrape: आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वी अनिता ने सोमवार (15 जुलाई) को कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नांदयाल जिले में सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मंजूरी दी है। 7 जुलाई को, तीन लड़कों ने कथित तौर पर नौ वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे मुचुमरी गांव में मुचुमरी लिफ्ट सिंचाई नहर में धकेल दिया। उसे आखिरी बार गांव के एक पार्क में खेलते हुए देखा गया था। अनिता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुख्यमंत्री ने नाबालिग लड़की के परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री ने क्या कहा?

आंध्र प्रदेश नेता वी अनिता ने कहा कि लड़की का शव अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि लड़के हर दिन उसके ठिकाने के बारे में अपना बयान बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान शव की तलाश जारी रखे हुए हैं। इस बीच, पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार करने और उन्हें किशोर न्यायालय में पेश करने का फैसला किया। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि आज रात (सोमवार) हम लड़कों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें कल किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अनिता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में विजयनगरम जिले में एक नवजात लड़की के लिए 5 लाख रुपये की राशि भी मंजूर की है। जिसके साथ उसके एक पुरुष रिश्तेदार ने कथित तौर पर बलात्कार किया था।

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पुलिस कर रही है जांच

वी अनिता ने कहा कि यह धनराशि शिशु के पक्ष में एक निश्चित राशि के रूप में जमा की जाएगी। पुलिस के अनुसार, जिले के रामभद्रपुरम गांव में 40 वर्षीय डोरा ने शनिवार को छह महीने की शिशु के साथ कथित तौर पर “छेड़छाड़” की, जो दादा जैसा व्यक्ति था। एक अधिकारी ने कहा कि जब शिशु की मां सब्जी खरीदने के लिए बाहर गई, तो डोरा उस घर में गया। जहां शिशु था और उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि नए बीएनएस नियमों के अनुसार अपराध को बलात्कार माना जा रहा है। डोरा को बीएनएस धारा 65 (2) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) धारा 5 (एम) के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में रिमांड पर भेज दिया गया।

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