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Arvind Kejriwal: जमानत आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने Supreme Court का किया रुख-Indianews

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : June 23, 2024, 6:14 pm IST
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Arvind Kejriwal: जमानत आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने Supreme Court का किया रुख-Indianews

Arvind Kejriwal

India News(इंडिया न्यूज),  Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ रविवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी थी।

याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध

अपनी याचिका में केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से सोमवार को याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

याचिका में कहा गया है, “जमानत आदेश पर रोक लगाने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत है और यह हमारे देश में जमानत न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा।”

याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख को कानून की उचित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उनके खिलाफ “झूठा मामला” बनाया जा सकता है “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में वर्तमान सत्ताधारी व्यवस्था का विरोध करता है”।

याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता इस विवादित आदेश से बहुत दुखी है, जिसने न्याय को एक दुर्घटना बना दिया है और इसे अब एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने बार-बार कहा है कि ‘एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना बहुत अधिक है’।” याचिका में कहा गया है, “उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक सबसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों को नजरअंदाज कर दिया है और इसलिए जमानत देने वाले आदेश के संचालन पर रोक लगाने वाला विवादित आदेश एक दिन के लिए भी कायम नहीं रह सकता है।”

 

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