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India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की संभावना नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) कहा कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।
पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह शुक्रवार को अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार रहें। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित मुख्य मामले पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।”
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आप प्रमुख को मंगलवार को शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाए बिना ही सुनवाई शुरू कर दी। पीठ ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्य निभाएं क्योंकि इससे कहीं न कहीं हितों का टकराव होगा। हम सरकार के कामकाज में आपका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते हैं।”
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