India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बड़ सकती है जहां अंतरिम जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल के प्रचार भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रचार भाषणों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया और कहा कि उनकी टिप्पणियां सिस्टम के चेहरे पर एक तमाचा थीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो वह 5 जून को तिहाड़ जेल से वापस आ जाएंगे।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ईडी को लेकर जारी किया ये आदेश-Indianews
जानकारी के लिए बता दें कि कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। आप प्रमुख को दो जून को आत्मसमर्पण कर वापस जेल जाना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कह सकते हैं?
इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, “हम फैसले की आलोचना का स्वागत करते हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा आदेश स्पष्ट है कि उन्हें (केजरीवाल को) आत्मसमर्पण करना होगा। यह शीर्ष अदालत का आदेश है और कानून का शासन होगा।” इसके द्वारा शासित हो।
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