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Arvind Kejriwal: अति उत्साही होने की जरूरत नहीं!, केजरीवाल मामले में सीबीआई को कोर्ट से फटकार-Indianews

Shalu Mishra • LAST UPDATED : June 27, 2024, 12:36 pm IST

India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी प्रमुख की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि अरविंद केंजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद ऐसी काफी परिस्थिति बनी जब केजरीवाल को रिहा करने की उम्मीदें बढ़ी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं इसमें एक मोड़ और जुड़ गया जहां सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तीन दिन के लिए हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी आज सुबह बयान आया था जिसमें वो अपने पति का पक्ष लेती हुई नजर आई और कहा कि तानाशाह का विनाश हो। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

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CBI को कोर्ट से फटकार

शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार करने वाली विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन चेतावनी दी है कि जांच एजेंसी को “अति उत्साही” नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई को चेतावनी दी है। अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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सुनीता ने कही ये बात 

श्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी (आप) नेता की पत्नी ने आरोप लगाया है कि “पूरा सिस्टम” यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वह जेल में ही रहें। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सुनीता केजरीवाल ने कहा, कि “अरविंद केजरीवाल को 20 जून को ज़मानत मिली थी। लेकिन अगले ही दिन सीबीआई ने उन्हें आरोपी बना दिया। और आज उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। पूरा सिस्टम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वह आदमी जेल से बाहर न आए। यह कानून नहीं है। यह तानाशाही है, यह आपातकाल है।” सुनीता ने इसे एक जाल बताया है।

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