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India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में जाने की छूट के साथ अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, “यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के हुई। जहां तक जमानत याचिका का सवाल है, इसे निचली अदालत में जाने की छूट के साथ निपटाया जाता है।”
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